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    01 नफर अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया*
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:--पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप  मा0 न्यायालय ASJ/SPL/SC/ST कोर्ट बलिया द्वारा जानबूझ कर चोट पहुचाने के मामले में दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक-17.04.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 138/2009  धारा- 323,323,504 भादवि व 3(2) एस.सी./ एस.टी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त *1. साबिर उर्फ टेम्पो पुत्र नूरहसन उर्फ बड़क निवासी ग्राम रामपुर थाना रेवती बलिया* को  मा0 न्यायालय ASJ/SPL/SC-ST कोर्ट बलिया द्वारा- धारा 326 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 07 दिन का साधाराण कारावास भुगतना पड़ेगा ।
     
    धारा 323 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 06 माह सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।

    अभियोजन अधिकारी-* ADGC श्री विनोद भारद्वाज

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