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    ई-लॉटरी आवंटियों को 12 मार्च तक लाइसेंस फीस जमा करने का निर्देश



    उत्तर प्रदेश लखनऊ 
    इनपुट: रमाशंकर गुप्ता 
     
    लखनऊ, 10 मार्च 2025:---ई-लॉटरी के प्रथम चरण में चयनित अनंतिम आवंटियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी बेसिक लाइसेंस फीस या लाइसेंस फीस जमा होने के प्रमाण को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में 12 मार्च 2025 को सायं 04:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करें। कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट किया है कि प्रमाण के रूप में cms.upexciseonline.co पोर्टल पर जमा किए गए चालान अथवा उसकी प्रति को स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

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