नई दिल्ली
इनपुट:सोशल मीडिया
नई दिल्ली:--सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम (Waqf Amendment Act) पर बड़ी रोक लगाई है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक काउंसिल या बोर्ड के तहत सेक्शन 9 में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी।
कोई वक्फ संपत्ति चाहे वह रजिस्ट्रेशन से हो या सरकारी अधिसूचना से डिनोटिफाई नहीं की जाएगी।
सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, बाकी को आवेदन मानकर विचार किया जाएगा।
केंद्र को 7 दिन में जवाब देना है, याचिकाकर्ताओं को उसके बाद 5 दिन में जवाब दाखिल करना होगा।
सरकार को साफ निर्देश – कोई वक्फ या यूजर द्वारा घोषित वक्फ संपत्ति डिनोटिफाई नहीं की जाएगी।
यह आदेश देशभर की वक्फ संपत्तियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अगली सुनवाई की तारीख तय की जानी बाकी है।