उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश बलिया पाक्सो एक्ट कोर्ट सं0-08 द्वारा दोषी करार देते हुए 03 नफर अभियुक्तों को 06-06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 13,000/13,000- (तेरह-तेहर हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 19.05.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना उभांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-328/2023 धारा 323,506 भादवि व धारा 9जी/10 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 03 नफर अभियुक्तों 1. शाहिद पुत्र सतरूल्लाह निवासी ग्राम बेलौली रामपुर जिला मऊ 2. सत्येन्द्र यादव पुत्र बृजराज यादव निवासी ग्राम दोथ थाना उभांव, बलिया 3. करन सिंह पुत्र गिरीश सिंह निवासी ग्राम सोनाडीह थाना उभांव, बलिया को मा0 न्यायालय द्वारा- पाक्सो एक्ट की धारा 10 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 06-06 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-10,000 (दस-दस हजार रु0 जुर्माना) के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 323 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/-1000/- (एक-एक हजार रु0 जुर्माना) के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 07 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000/-2000/- (दो-दो हजार रु0 जुर्माना) के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को गन्ने के खेत में ले जाकर गलत काम करना तथा विरोध करने पर मारना पीटना तथा जान से मारने की धमकी देना ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC- श्री राकेश पाण्डेय