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    Court Design:02 नफर अभियुक्तों को 06-06 वर्ष का साधारण कारावस अर्थदण्ड से दण्डित

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट : हिमांशु शेखर 


    बलिया उत्तरप्रदेश:--पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के मामले में 02 नफर अभियुक्तों को 06-06 वर्ष का साधारण कारावास  व 5,000/-5,000/- (पांच-पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

    दिनांक 20.06.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना गड़वार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 661/14 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम में  02 नफर अभियुक्तगण *1. सुभाष मुसहर पुत्र साधू मुसहर 2. श्रीकान्त उर्फ झबरी मुसहर पुत्र श्रीदयाल उर्फ जगदीश मुसहर निवासीगण काशीराम आवास मण्डी समिति थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/ईसी एक्ट बलिया, जनपद बलिया द्वारा-मु०अ०सं०-661/14 थाना- गड़वार, जिला-बलिया के मामले में कारित अपराध के लिए दोषसिद्धगण 1. सुभाष मुसहर पुत्र साधू मुसहर 2. श्रीकान्त उर्फ झबरी मुसहर पुत्र श्रीदयाल उर्फ जगदीश मुसहर को अन्तर्गत धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम में प्रत्येक को 06-06 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/-5,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्धगण एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतेंगे ।*


    अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री अजय कुमार तिवारी

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