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    02 नफर अभियुक्तगण प्रत्येक को 05 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 200-200/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 


    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मामले में मा0 न्यायालय सिविल जज/F.T.C./A.C.J.M. बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 02 नफर अभियुक्तगण प्रत्येक को 05 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 200-200/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

    दिनांक 22.01.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना सुखपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 86/2019  धारा- 380,457,411 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 02 नफर अभियुक्तगण 1. वीरेन्द्र मुसहर पुत्र द्वारिका मुसहर निवासी रतसी मेहमापुर थाना पकड़ी जनपद बलिया 2. पारस मुसहर पुत्र हरिमुसहर निवासी पतनारी थाना उभांव जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय सिविल जज/ F.T.C./ A.C.J.M. बलिया द्वारा- धारा 380 IPC में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 04 वर्ष का साधारण कारावास एवं 100/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
    धारा 457 IPC में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 05 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास एवं 100/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
    धारा 411 IPC में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 03 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

    अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा ।

    अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी।
     
    अभियोजन अधिकारी- APO - श्री वीरपाल सिंह

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