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    गाजीपुर डीएम के आदेश को कोर्ट ने सही ठहराया; कुर्क होगी मुख्तार की पत्नी अफ्शा के नाम दर्ज 10 करोड़ की प्रॉपर्टी


    उत्तर प्रदेश गाजीपुर 
    इनपुट: समाचार पत्र 

    गाजीपुर:---मरहूम माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है. अब उनकी फरार पत्नी के नाम दर्ज बेशकीमती जमीन को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए जाने के आदेश पर मुहर लगा दी है. गाजीपुर के जिलाधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा 9 दिसंबर 2021 को दिए गए कुर्की आदेश को अदालत ने सही ठहराते हुए संपत्ति को अवैध कमाई से अर्जित माना है.
    गाजीपुर के एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि शहरी क्षेत्र स्थित यह कीमती जमीन, जिसे बल्लभ ड्योढ़ी दास के नाम से जाना जाता है, साल 2010 में तत्कालीन विधायक रहे मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी अफ्शा अंसारी के नाम अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी थी. इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 9.44 करोड़ रुपए आंकी गई है. साल 2021 में जिला प्रशासन ने इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था. अंसारी परिवार की ओर से संपत्ति से जुड़े कोई भी वैध दस्तावेज या स्वामित्व प्रमाण पेश नहीं किया गया. इसके बाद जिलाधिकारी ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट भेजा.
    एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद इस कुर्की आदेश को सही ठहराया गया. संपत्ति को अवैध धन से अर्जित मानते हुए प्रशासन की कार्रवाई को उचित ठहराया गया है. गैंगस्टर एक्ट के तहत ऐसी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं, जिसमें यह साबित हो जाए, कि संपत्ति अपराधों से अर्जित धन से खरीदी गई है. इस फैसले को प्रशासन द्वारा अपराध और माफिया नेटवर्क पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

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