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    01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 



    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप  मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 08 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक-17.04.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना सिकन्दरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 399/2016  धारा- 326A भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त *1. अमित कुमार पुत्र विक्रमा यादव निवासी ग्राम चकलन्दर थाना सिकन्दरपुर बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 08 बलिया द्वारा- धारा 326A भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।

    अभियोजन अधिकारी-* ADGC श्री राकेश पाण्डेय



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