उत्तर प्रदेश जनपद बलिय
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 08 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक-18.06.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना गड़वार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 197/2024 धारा-137(2), 61(2), 65(1) वीएनएस व धारा ¾(2) पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित *01 नफर अभियुक्त 1. अमरजीत पाण्डेय पुत्र स्व0 शिवजी पांडेय निवासी ग्राम रतसड़ खुर्द थाना गड़वार बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 08 बलिया द्वारा-
धारा- 4 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 12 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।
धारा- 137(2) वीएनएस में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री राकेश पाण्डेय