उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:--पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 2 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया ।
दिनांक-18.06.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 05/2021 धारा 224, 225 भा.द.वि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त बेचू राम पुत्र ढोढ़ा राम निवासी बिगही हरिजन बस्ती, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा- धारा 224, 225, भादवि में अभियुक्त बेचू राम पुत्र ढोढ़ा राम निवासी बिगही हरिजन बस्ती, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया को 02 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया । अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को इस सजा में समायोजित की जाएगी ।
अभियोजन अधिकारी- ए0पी0ओ0 श्री संजय गौतम