उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट/ ई0सी0 एक्ट) बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 05 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- (पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 05.07.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना पकड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-67/2019 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित *01 नफर अभियुक्त राजकुमार मुसहर उर्फ बाली पुत्र स्व0 बांगुर मुसहर निवासी कोईरिया सईसड़ थाना दिनार जिला- रोहतास (बिहार)* को बलिया मा0 न्यायालय द्वारा-धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/-(पांच हजार रु0) के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन अधिकारी- ADGC- श्री अजय कुमार तिवारी