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    (I love you)आई लव यू कहना, हाथ पकड़ना यौन उत्पीड़न नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट



    बांम्बे महाराष्ट्र 
    इनपुट:सोशल मीडिया 
    बॉम्बे हाईकोर्ट :--बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने एक 25 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है, जिसे 2015 में 17 वर्ष की लड़की को “आई लव यू” बोलने, उसका हाथ पकड़ने के आरोप में पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 354A‑354D के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई थी।

    न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि केवल “आई लव यू” कहना और एक बार हाथ पकड़ना ‘यौ' निय इरादे’  साबित नहीं करता। 

    ऐसे शब्दों के साथ कोई ऐसा व्यवहार होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से यौन उद्देश्यों की ओर संकेत करता हो — जो इस मामले में नहीं पाया गया ।

    इसलिए हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फ़ैसला रद्द कर आरोपी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।
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