उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/ (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 08.07.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना बैरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-395/2023 की धारा-354 भा0द0वि0 व धारा 9M/10 पाक्सो एक्ट में 01 नफर अभियुक्त 1. विजय शंकर मिश्र पुत्र गिरधारी मिश्र निवासी देवकी छपरा थाना बैरिया जनपद बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 जनपद बलिया द्वारा-धारा 10 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 6 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/ (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि वादिनी द्वारा थाना बैरिया पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त विजय शंकर मिश्र पुत्र गिरधारी मिश्र द्वारा उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म किया गया है जिस पर थाना बैरिया द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय किया गया था ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री विमल राय