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    01 नफर अभियुक्त को 08 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: रमाशंकर गुप्ता 

    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैरइरादतन हत्या के मामले में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (EC ACT)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 08 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

    दिनांक- 27.01.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 259/2022 धारा- 147,148, 304/149, 323/149 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त शम्भू साहनी पुत्र द्वारिका साहनी निवासी ग्राम कोलेन पाण्डेय का टोला (भाखर) थाना रेवती जनपद बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (EC ACT)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा- धारा 304(2) भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 08 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

    धारा 323 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 09 माह का सश्रम कारावास एवं 800/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

    अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री अजय राय

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