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    न्यायालय सिविल जज/F.T.C./A.C.J.M. बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 1,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 



    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मामले में मा0 न्यायालय सिविल जज/F.T.C./A.C.J.M. बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 1,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक 21.01.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 83/2022  धारा-379,411 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त 1. धर्मेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र जगदीश वर्मा निवासी नेकाराय का टोला थाना बैरिया जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय सिविल जज/F.T.C./A.C.J.M. बलिया द्वारा- 

    धारा 379 IPC में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । धारा 411 IPC में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

    अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
     
    अभियोजन अधिकारी- APO - श्री वीरपाल सिंह


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