उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 02 नफर अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास व 15,000-15,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक- 03.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना नरही पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 207/2021 धारा-302,201 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 02 नफर अभियुक्तगण 1. विनोद राजभर पुत्र रामआशीष राजभर 2. रामआशीष राजभर पुत्र स्व0 सुदामा राजभर निवासीगण नारायनपुर थाना नरही जनपद बलिया को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा- धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं 10,000-10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
धारा 201 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000-5,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन अधिकारी- DGC श्री संजीव कुमार सिंह