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    02 नफर अभियुक्तगण को क्रमशः न्यायालय उठने तक की सजा व 1250/- रू0 व 1500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 


    सिकंदरपुर बलिया:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 342, 323 IPC के मामले में मा0 ग्राम न्यायालय सिकन्दरपुर बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 02 नफर अभियुक्तगण को क्रमशः न्यायालय उठने तक की सजा व 1250/- रू0 व 1500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक- 03.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना खेजुरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 49/1996  धारा-342,323 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित *02 नफर अभियुक्तगण 1. राणा सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह  2. अरविन्द सिंह पुत्र कपिल देव सिंह निवासीगण ग्राम छोटकी बिसहर थाना खेजुरी जनपद बलिया* को मा0 ग्राम न्यायालय सिकन्दरपुर बलिया द्वारा- धारा 342 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त राणा सिंह को न्यायालय उठने तक की सजा व 750/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
    *धारा 323 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त राणा सिंह को 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

    धारा 342 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त अरविन्द सिंह को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 04 का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
    धारा 323 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त राणा सिंह को 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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