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    बलिया पुलिस द्वारा 01 अदद लाइसेन्सी शस्त्र किया गया जब्त

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 



    दुबहड बलिया:---थाना दुबहड़ जनपद बलिया पुलिस द्वारा 01 अदद लाइसेन्सी शस्त्र किया गया जब्त ।हत्या से संबंधित अभियुक्त बलजीत सिंह पुत्र नागेश्वर सिंह सा0 शिवपुर दियर नई बस्ती ब्यासी थाना दुबहड़ जनपद बलिया राइफल नं0-AB-19000086(.315Bore) के शस्त्र लाईसेंसी संख्या-362/थाना दुबहड़ के लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही जारी ।*

    थानाध्यक्ष दुबहड़, की आख्या दिनांक 23.01.2025 में यह उल्लेख किया गया है कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 175/23 धारा 147/148/149/302/504 भादवि थाना दुबहड़ जनपद बलिया से मृतक यदार्थ विक्रम सिंह से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त लाईसेंस धारक बलजीत सिंह पुत्र नागेश्वर सिंह निवासी शिवपुर दियर नई बस्ती ब्यासी थाना दुबहड जनपद बलिया है। उपरोक्त विवेचना के अनुसार लाईसेंस धारक बलजीत सिंह पुत्र नागेश्वर सिंह सा0 शिवपुर दियर नई बस्ती ब्यासी थाना दुबहड़ जनपद बलिया के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या ए-190/2024 दिनांक 10.02.2024 को किता कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। शस्त्र धारक/अभियुक्त जो वर्तमान समय में जिला कारागार बलिया में निरूद्ध है। शस्त्र धारक के जल्द ही जमानत होने की सम्भावना है तथा शेष अभियुक्तगण की जमानत हो चुकी है। मौके पर हत्या को लेकर अभी भी मुकदमें से सम्बन्धित वादिनी श्रीमती रिंकी सिंह पत्नी स्व0 कामाख्या नारायण सिंह व प्रतिवादी बलजीत सिंह पुत्र नागेश्वर सिंह के मध्य काफी तनाव व कसीदगी व्याप्त है। लाईसेंस धारक का शस्त्र थाना स्थानीय के मालखानें में जमा है। मुकदमा उपरोक्त में जमानत होने के उपरान्त ही अभियुक्त बलजीत उपरोक्त द्वारा अपना शस्त्र थाना स्थानीय से प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जायेगा। बलजीत सिंह पुत्र नागेश्वर सिंह सा0 शिवपुर दियर नई बस्ती व्यासी थाना दुबहड़ जनपद बलिया द्वारा भविष्य में शस्त्र लाइसेंस को दुरूपयोग करने की प्रबल सम्भावना है, जिस कारण से इनके द्वारा लाइसेंसी शस्त्र का दुरूपयोग करने से इनकार नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शस्त्र एवं लाइसेंस का दुरूपयोग किया जा सकता है। पुलिस रिपोर्ट में लाईसेंसी के उक्त कृत्य को दृष्टिगत रखते हुये लोकहित में लाइसेंसी उपरोक्त के पास शस्त्र लाइसेंस रहना उचित न होने के कारण शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये जाने की संस्तुति किया गया है। उक्त रिपोर्ट को क्षेत्राधिकारी नगर बलिया द्वारा दिनांक 25.01.2025, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) बलिया द्वारा दिनांक 27.01.2025 को तथा पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा दिनांक 29.01.2025 को संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है। मैने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त मैं संतुष्ट हूँ । लाइसेंसी के उक्त लाइसेंस को निरस्त किये जाने का प्रथम दृष्टया ही पर्याप्त आधार है। अतएव जिलाधिकारी बलिया द्वारा श्री बलजीत सिंह पुत्र नागेश्वर सिंह सा0 शिवपुर दियर नई बस्ती ब्यासी थाना दुबहड़ जनपद बलिया राइफल नं0-AB-19000086(.315Bore) के शस्त्र लाईसेंसी संख्या-362/थाना दुबहड़, को निलम्बित किया गया है  तथा उन्हें निर्देशित किया गया है  कि वह अपनी उक्त राइफल व लाइसेंस को तुरन्त थाना स्थानीय में जमा कर दें तथा दिनांक 20.03.2025 तक कारण बतायें कि क्यों न इनका उपरोक्त शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाय


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