उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:--पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 51,000/ (इक्यावन हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 12.05.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना चितबड़ागांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-107/2021 की धारा- 506 भा0द0वि0 व धारा 4(2) पाक्सो एक्ट में 01 नफर अभियुक्त 1. छोटू सिंह पुत्र लल्लन सिंह निवासी विशुनपुरा सुजायत थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 जनपद बलिया द्वारा-धारा 4(2) पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/ पचास हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।
धारा 506 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/ (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।
अभियोजन अधिकारी-ADGC श्री राकेश पाण्डेय