उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: अमीत कुमार गुप्ता
बलिया उत्तरप्रदेश:--पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश E.C. Act बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक-02.05.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 287/2012 धारा- 364ए, 120 बी भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 02 नफर अभियुक्तगण 1.राहुल सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी-हड़िहाकला, थाना रेवती बलिया 2. मुकेश मिश्र पुत्र विनोद मिश्र निवासी- महाधनपुर थाना सहतवार, जिला बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश E.C. Act बलिया द्वारा- धारा-364 ए सपठित धारा 120 बी भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त राहुल सिंह उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।*
अभियुक्त मुकेश मिश्र पुत्र विनोद मिश्र को मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री अजय राय