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    रेवती में होमगार्ड के साथ मारपीट करने पर प्रधान के भाई के खिलाफ मुकदमा FIR

    उत्तर प्रदेश बलिया 
    इनपुट: अमीत कुमार गुप्ता 


    बांसडीह के भावी विधायक के काफ़ी प्रयास के बाद भी नही हुआ सुलह समझौता।


    रेवती बलिया :--जो वर्दी हमारी रक्षा करती है उसी पर हमला हो जाये तो फिर इंसानियत ही कहाँ है। ऐसा नही वर्दी धारण करने वाले शरीफ होते है लेकिन कुछ लोगों की वजह से वर्दी पर दाग भी लगते है तो कुछ लोगों की वजह से वर्दी का मान सम्मान भी बढ़ता है। मामला स्थानीय थाना क्षेत्र रेवती का जहाँ पर दिनांक 23 अप्रैल 2025 को करीब पाँच बजे नगर पंचायत रेवती में गाँधी तिराहा पर तैनात होमगार्ड के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था जिसमे स्थानीय थाना पर होमगार्ड के तहरीर पर दो नामजद और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गाँधी तिराहा पर लगे जाम को होमगार्ड रामायण प्रसाद द्वारा हटवाया जा रहा था तभी उलटी दिशा में जाती बोलेरो दिखी तो होमगार्ड ने उसे रोका और जाम को कम करने हेतु सही दिशा में जाने के लिए कहा। होमगार्ड ने आरोप लगाया कि बोलेरो में बैठें राजीव रंजन यादव व मिठू यादव उसे बोलेरो में रखे लाठी से उसको मारने लगे। अपने आप को बचाने के लिए ज़ब होमगार्ड भागा तो बोलेरो में बैठे दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे पकड़ लिया गया और उसे बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया गया। 

    सुचना मिलते ही मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी बैरिया व अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर थाना रेवती पहुँचे व मामले कि छानबीन में जुटे थाना प्रभारी प्रशांत चौधरी ने कहा कि होमगार्ड के साथ मारपीट करने वाले व्यक्ति कि पहचान स्थानीय लोगों के माध्यम से रेवती ब्लॉक के ग्राम प्रधान रामप्रकाश यादव के भाई के रूप में कर ली गयी थी। वहीं परसिया के ग्राम प्रधान रामप्रकाश यादव ने थाना रेवती पर आरोप लगाया कि थाना रेवती द्वारा मुझे थाना में बैठा दिया गया और मेरे घर जाकर मेरे घर वालों के साथ मारपीट कि गयी और मेरा एक भाई तो आर्मी में तैनात है और वो रेवती में आया ही नही है। 

    प्राप्त सूत्रों के आधार में नगर पंचायत रेवती चेयरमैन प्रतिनिधि व बांसडीह के भावी विधायक द्वारा मामले को सुलह समझौता करने के लिए काफ़ी प्रयास व सिफारिश भी की गयी लेकिन थाना प्रभारी द्वारा सुलह समझौता करवाने से इनकार कर दिया गया। वहीं क्षेत्राधिकारी बैरिया ने बताया कि होमगार्ड के साथ मारपीट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1), 121(2),115(2),351(3) के तहत स्थानीय थाना रेवती में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।


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