उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के मामले में 05 नफर अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 8000- 8000/- (आठ-आठ हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 09.05.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना बासडीह रोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0-258/2022 की धारा-498ए, 304बी, 506 भा0दं0सं0, वैकल्पिक धारा 302 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट में 05 नफर अभियुक्तगण 1. गणेश कुमार गुप्ता पुत्र विजयशंकर गुप्ता, 2. मन्दोदरी देवी पत्नी विजय शंकर गुप्ता निवासीगण सोनपुर कलां थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया, 3.चम्पा देवी पत्नी मोहित कुमार गुप्ता निवासी ग्राम सिधौली, थाना पकड़ी जनपद बलिया, 4. अमरनाथ गुप्ता पुत्र भगवान शाह, 5. रेखा देवी पत्नी अमरनाथ गुप्ता निवासीगण ग्राम नरही, थाना फेफना जनपद बलिया को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा-धारा 302 भा0दं0सं0 में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को 5000/ -5000/ (पांच-पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 06-06 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
धारा 498ए भा0दं0सं0 में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को 1000/ -1000/ (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 02-02 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।धारा 506 भा0दं0सं0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्तगण 1. गणेश कुमार, 2. मन्दोदरी देवी 3. अमरनाथ गुप्त को 01-01 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को 1000/ -1000/ (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 01-01 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
धारा 4 डी0 पी0 एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को 1000/ -1000/ (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 01-01 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
अभियोजन अधिकारी- DGC श्री संजीव कुमार सिंह