Type Here to Get Search Results !

custum trend menu

Stories

    Attempt to Murder:01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 




    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जानलेवा हमला करने के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10000/- (दस हजार)  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक 27.06.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-572/2023 धारा 307 भादवि में 01 नफर *अभियुक्त 1. लट्टू उर्फ अखिलेश गोंड पुत्र राजकुमार गोंड निवासी सहरसपाली गोपालपुर कोतवाली जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा-धारा 307 भा0दं0सं0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10000/ (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06  माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

    घटना का संक्षिप्त विवरण-
    दिनांक-19.10.2023 को थाना कोतवाली पर वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि मेरा पुत्र हेरिटेज स्कूल के सामने समोसे व जलेबी की दुकान चलाता है। दुकान पर लट्टू उर्फ अखिलेश गोड़ पुत्र राजकुमार गोड निवासी सहरसपाली गोपालपुर थाना कोतवाली बलिया दुकान पर आया जो कि नशे की हालत में था, जो खाने के लिए समोसा मांगने लगा, जिससे मेरे पुत्र ने पैसा मांगा, तभी एकाएक अभियुक्त द्वारा अपने जेब से ब्लेड निकालकर जान से मारने की नियत से मेरे पुत्र के गले पर हमला कर भाग गया, इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।


    अभियोजन अधिकारी- DGC  श्री संजीव कुमार सिंह


    Bottom Post Ad

    Trending News