उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मामले में 01 नफर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000/ (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 26.06.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-170/2020 धारा 304 भादवि में 01 नफर अभियुक्त 1. धर्मवीर चौरसिया उर्फ पंकज चौरसिया पुत्र श्री भगवान चौरिसया निवासी परसिया नं0-2 थाना रसड़ा, बलिया को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.-4 जनपद बलिया द्वारा-धारा-304 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000/ (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को इस सजा में समायोजित की जाएगी ।
घटना का विवरण-दिनांक 03.10.2020 को वादी मुकदमा द्वारा थाना रसड़ा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मै प्रार्थी पुरुषोत्तम प्रसाद चौरसिया S/O स्व0 जगत नारायण राम निवासी परसिया नं02 थाना रसड़ा जनपद बलिया का हूँ आज दिनांक 3-10-2020 को समय लगभग 8 वजे प्रातः मेरा भतीजा धर्मवीर चौरसिया उर्फ पंकज चौरसिया पुत्र श्री भगवान चौरसिया ग्राम-पो0- परसिया नं02 थाना- रसड़ा जनपद बलिया घर मे आपसी विवाद व जमीन बेचने के विवाद को लेकर रसोई घर मे ही अपनी माँ श्रीमती तारा देवी से झगड़ा कर रहा था विवाद ज्यादा बढ़ने पर अत्यधिक क्रोध मे आकर रसोई मे उसके पास रखे पहसुव व चिमटा से एकाएक वार कर दिया । जिससे मेरी भाभी तारा देवी को गम्भीर चोटे आयी है मौके पर भी मेरे भाई श्री भगवान चौरसिया पुत्र स्व0 विश्वनाथ चौरसिया भी मौजुद थे किन्तु इनके द्वारा कोई भी बीच बचाव न करके अपने लड़के धर्मवीर चौरसिया उर्फ पंकज चौरसिया के हाथ मे चिमटा पकड़ा दिया गया जिससे उसने अपनी माँ तारा देवी पर हमला किया चोट लगने से जब वह चिल्लाई तो हम व विन्ध्याचल चौरसिया पुत्र स्व0 शिवनाथ चौरसिया दौड़कर पहुंचे तो देखा कि मेरी भाभी तारा देवी छटपटा रही थी । हम लोग गांव वासियो के सहयोग से उनको सी0एच0सी0 रसड़ा दवा इलाज हेतु ले आये । जहां पर दवा इलाज के दौरान मेरी भाभी तारा देवी उम्र 55 वर्ष की मृत्यु हो गयी । अतः निवेदन है कि सूचना दे रहा हूँ आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ।
अभियोजन अधिकारी-श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता