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    UP मैरिज रजिस्ट्रेशन का नियम बदला, बिना पारिवारिक सदस्य के गवाही और पुरोहित के नहीं हो सकेगा विवाह



    उत्तर प्रदेश गोरखपुर 
    इनपुट: सोशल मीडिया 

    गोरखपुर :---  मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम में शनिवार 7 जून से बदलाव कर दिया है। 
    सहायक महानिरीक्षक निबंधन संजय कुमार दुबे ने बताया कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम में बदलाव करते हुए सरकार ने दो प्रकार के नियम बनाए हैं एक अगर बिना परिवार की मर्जी की मैरिज रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसके लिए पुरोहित की गवाही जरूरी है अगर परिवार की मर्जी से विवाह हो रहा है तो परिवार के एक सदस्य की गवाही जरूरी है इसके साथ ही नोटरी एफिडेविट और जन्मप्रमाण के लिए हाई स्कूल मार्कशीट, सीएमओ द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र , नगर निगम नगर पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा।

    उन्होंने बताया कि शनिदेव बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम में बदलाव करने का निर्देश दिया है जिसका पालन करते हुए आईजी निबंध का निर्देश प्राप्त हुआ है उसकी जानकारी के लिए अधिवक्ताओं दस्तावेज लेखको और मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया जा रहा है। इस नियम के बदलाव होने से मैरिज रजिस्ट्रेशन में हो रहे फर्जी वाले पर लगाम लगेगा।

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