उत्तर प्रदेश अयोध्या
इनपुट: सुरेश कुमार राजाराम
अयोध्या :---खबर नई दिल्ली से किराना स्टोर से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर जगह खरीदारी के बाद बिलिंग के लिए मोबाइल नंबर मांगा जाता है। इसे लेकर नियम और सख्त होने वाले हैं। ग्राहकों को अपना नंबर देने के लिए कोई भी दुकानदार बाध्य नहीं कर सकता। उपभोक्ता मंत्रालय का मानना है कि ग्राहक पर मोबाइल नंबर देने के लिए दबाव डालना अनुचित व्यापार व्यवहार है। इस बारे में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय मई 2023 में सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर चुका है, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। इस कारण सरकार इस बारे में दोबारा एडवाइजरी जारी करने की तैयारी में है। दरअसल, कई बार विक्रेता ग्राहकों के फोन नंबर का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए करते हैं। उन्हें संदेश भेजते हैं। कई बार ग्राहकों का डाटा सर्वे कपंनियों और दूसरे व्यापारियों को भी बेच दिया जाता है। चंडीगढ़ में लगा था जुर्माना, चंडीगढ़ में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कुछ माह पहले खरीदारी के दौरान ग्राहक का मोबाइल नंबर लेने की जिद करने पर दो दुकानदारों पर दस-दस हजार रुपये का जर्माना लगाया था।