उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/ (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 22.07.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-420/2017 की धारा-363, 366 भा0द0वि0 व धारा 6 पाक्सो एक्ट में 01 नफर *अभियुक्त 1. दीपक यादव पुत्र हरि यादव निवासी ग्राम सहरसपाली थाना कोतवाली जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 जनपद बलिया द्वारा-धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/ (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा 363 भा0द0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा 366 भा0द0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
अभियुक्त दीपक यादव पुत्र हरि यादव निवासी ग्राम सहरसपाली थाना कोतवाली जनपद बलिया द्वारा नाबालिक लड़की को घर से भगाकर ले जाना व उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना । जिस सम्बन्ध में थाना कोतवाली द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय किया गया था ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री विमल राय