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    Murder:04 नफर अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश  जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 
    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मामले में 04 नफर अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 16,000/-16,000/- (सोलह-सोलह हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक 29.07.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-106/2020 धारा 304, 323, 325, 504 भादवि में 04 नफर अभियुक्तगण *1. अनिल कुमार, 2. बृजेश कुमार, 3. विक्की कुमार, 4. मनोज कुमार पुत्रगण रामदेव, समस्त निवासीगण ग्राम मंदा, थाना रसड़ा, बलिया* को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.- 4 जनपद बलिया द्वारा-धारा- 304 (2) भादवि* में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण 1. अनिल कुमार, 2. बृजेश कुमार, 3. विक्की कुमार, 4. मनोज कुमार पुत्रगण रामदेव, समस्त निवासीगण ग्राम मंदा, थाना रसड़ा, बलिया  को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/-10,000 (दस-दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

    धारा- 323 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण 1. अनिल कुमार, 2. बृजेश कुमार, 3. विक्की कुमार, 4. मनोज कुमार पुत्रगण रामदेव, समस्त निवासीगण ग्राम मंदा, थाना रसड़ा, बलिया को 01-01 वर्ष का कठोर  कारावास व 1,000/-1,000 (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को 10-10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

    धारा- 325 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण 1. अनिल कुमार, 2. बृजेश कुमार, 3. विक्की कुमार, 4. मनोज कुमार पुत्रगण रामदेव, समस्त निवासीगण ग्राम मंदा, थाना रसड़ा, बलिया को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000/-5,000 (पांच-पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

    घटना का विवरण-
    दिनांक 26.06.2020 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना रसड़ा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि  वादिनी के पति को पेड़ काटने के सम्बंध में पूछने पर पड़ोसी 1. अनिल कुमार, 2. बृजेश कुमार, 3. विक्की कुमार, 4. मनोज कुमार पुत्रगण रामदेव, समस्त निवासीगण ग्राम मंदा, थाना रसड़ा, बलिया द्वारा लाठी-दण्डों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया जिससे वादिनी के पति को गम्भीर चोटे आ गयी । सिर में गम्भीर चोट के कारण वादिनी के पति की कोमा में जाकर मृत्यु हो गयी ।

    अभियोजन अधिकारी- श्री विनय कुमार सिंह



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