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    News:न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए अब 3 साल की वकालत अनिवार्य


    नई दिल्ली 
    इनपुट:सोशल मीडिया 
    नई दिल्ली:--- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा में न्यूनतम तीन साल की वकालत का मानदंड वाला 20 मई का फैसला उक्त आदेश के बाद जारी भर्ती अधिसूचनाओं पर लागू होगा। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस फैसले का आदेश से पहले जारी भर्ती अधिसूचनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने 20 मई को नए विधि स्नातकों के प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी थी और न्यूनतम तीन वर्ष की वकालत का मानदंड तय किया था। पीठ ने सोमवार को नवीद बुख्तिया और पांच अन्य की याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। याचिकाकर्ता पेशे से वकील हैं और उन्होंने जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग की 14 मई की भर्ती अधिसूचना को चुनौती दी थी, क्योंकि इसमें तीन साल की वकालत के नियम को अनिवार्य नहीं किया गया था। सीजेआई ने सवाल किया, आप कह रहे हैं कि यह सिर्फ फैसले के उद्देश्य को विफल करने के लिए किया गया। क्या हाईकोर्ट की पूर्ण अदालत को पता था कि सीजेआई 20 मई को फैसला सुनाने वाले हैं। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि यह फैसला भावी न्यायिक भर्तियों पर लागू होगा और पहले से शुरू हो चुकी किसी भी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। इसके बाद याचिका को वापस लिया मानकर खारिज कर दिया गया।

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