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    News:श्रावण मास व मांस-मछली बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई



    उत्तर प्रदेश बलिया 
    इनपुट: हिमांशु शेखर 
    बेल्थरारोड बलिया :--श्रावण मास की धार्मिक गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत बिल्थरा रोड ने एक बड़ा फैसला लिया है। 11 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक नगर क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

    नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 219 के तहत लिया गया है। इस दौरान यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति मांस या मछली बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने आम जनता और दुकानदारों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और श्रावण माह के पावन वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाए रखें।

    यह कदम विशेष रूप से शिवभक्तों की धार्मिक भावनाओं और नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। नगर पंचायत ने सभी से सहयोग की अपेक्षा जताई है, जिससे श्रावण मास श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न हो सके।

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