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    Order:01 नफर अभियुक्त को 06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश  जनपद बलिया
    इनपुट : हिमांशु शेखर 



    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश  (गैंगेस्टर एक्ट/ ई0सी0 एक्ट) बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- (पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक- 09.07.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना भीमपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-134/2015  धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर *अभियुक्त हरिकेश यादव पुत्र गनेश यादव निवासी गोविन्दपुर थाना भीमपुरा जनपद बलिया* को बलिया मा0 न्यायालय द्वारा-
     धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 06 वर्ष का सश्रम कारावास व  5,000/-(पांच हजार रु0) के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
     
    अभियोजन अधिकारी-विशेष लोक अभियोजकः  श्री अजय कुमार तिवारी


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