उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट : हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 323, 325, 313 भा.द.वि. के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 04 वर्ष कठोर कारावास व 7,000/- (सात हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 09.07.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना चितबड़ागांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-494/2016 धारा 323, 325, 313 भा.द.वि. में 01 नफर *अभियुक्त संतोष कुमार साहनी पुत्र रमाशंकर साहनी निवासी रामपुर चीट थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-01 जनपद बलिया द्वारा-धारा 323 भा.द.वि. में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष कारावास व 1,000/ (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
धारा 325 भा.द.वि. में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष कारावास व 2,000/ (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 313 भा.द.वि. में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 04 वर्ष कठोर कारावास व 4000/ (चार हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक-22.09.2016 को थाना चितबड़ागांव पर वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि समय लगभग 02.00 बजे नहाने व बटवारे को लेकर प्रतिवादी द्वारा वादी की गर्भवती पत्नी को लाठी डंडे से मारा-पीटा गया जिससे वादी की पत्नी की कलाई टूट गई व गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भपात हो गया , इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
अभियोजन अधिकारी-ADGC श्री अनिल कुमार पाण्डेय