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    News:01 नफर अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश  जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 


    बलिया उत्तरप्रदेश:--पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 457, 380 भा0द0सं0 के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 2,000/ (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

     दिनांक 08.08.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना मनियर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-88/2019  की धारा 457, 380 भा0द0सं0 में 01 नफर अभियुक्त *1. राजकुमार मुसहर उर्फ बाली पुत्र बांगुर मुसहर,ग्राम कोइरिस थाना दिनारा जनपद रोहतास बिहार* को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जनपद बलिया द्वारा-धारा 457 भा0द0सं0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000/ (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

    धारा 380 भा0द0सं0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000/ (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।


    घटना का संक्षिप्त विवरण-
                          उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा थाना मनियर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे घर का ताला तोड़ कर घर में रखा सामान, गहना आदि चोरी हुई है । जिसके सम्बन्ध में थाना मनियर द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा 01 नफर अभियुक्त *1. राजकुमार मुसहर उर्फ बाली पुत्र बांगुर मुसहर,ग्राम कोइरिस थाना दिनारा जनपद रोहतास बिहार* को दोषी पाया गया । 

    अभियोजन अधिकारी-APO श्री वीर पाल सिंह 


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