उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 7,000/- (सात हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 23.09.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0-472/2016 धारा 376, 511, 506 भा0द0वि0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में *01 नफर अभियुक्त 1. प्रमोद भारती पुत्र हरिराम उर्फ उर्फ हरिकिशुन, निवासी कस्बा रेवती वार्ड नं0 1 थाना रेवती जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-08 जनपद बलिया द्वारा-धारा-08 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा-506 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/ (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
घटना का विवरण-
इस संबंध में थाना स्थानीय पर प्रार्थाना पत्र देकर शिकायत किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादिनी/पीड़िता के साथ जबरदस्ती खेत में पकड़ कर बलात्कार करने की कोशिश करना तथा मना करने पर जान से मारने की धमकी देना । इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक करते हुए नियमानुसार आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
अभियोजन अधिकारी-ADGC श्री विमल कुमार राय

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