उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या का प्रयास के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000/ (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक 11.09.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-156/2019 धारा-307, 504, 506 भा०दं०सं० में 01 नफर अभियुक्त *1. शिवशंकर कुमार उर्फ शिवशंकर पुत्र चुन्नीलाल, निवासी कोदई, थाना नगरा. जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.-4 जनपद बलिया द्वारा-धारा-307 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000/ (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना का विवरण-
उल्लेखनीय है कि थाना स्थानीय पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 22.06.2019 को मेरा लड़का खाना खाकर सोया था रात को समय लगभग 11.30 बजे मेरा लड़का पेशाब करने निकला कि वादी मुकदमा के दरवाजे के सामने शिवशंकर पुत्र चुन्नीलाल मोबाइल से बात कर रहा था कि वादी मुकदमा के लड़के ने दरवाजे पर मोबाइल से बात करने से मना किया किया तो उपरोक्त शिवशंकर ने मेरे लड़के के पेट में गुप्ती से वार कर दिया जिससे वादी के लड़के के पेट में गंभीर चोटें आयीं । जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोप को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री संदीप तिवारी