उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया :---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा- 363, 366 भा0द0वि0 के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 01.09.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना खेजुरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-207/2015 की धारा- 363, 366 भा0द0वि0 में *01 नफर अभियुक्त 1. अमित उर्फ मन्नू पुत्र धनजी प्रसाद, निवासी ग्राम अखैनी, थाना खेजुरी, जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या- 08 जनपद बलिया द्वारा-धारा 363 भा0द0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा ।
धारा 366 भा0द0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अपनी नाबालिग बेटी को अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाना व वादी को जान से मारने की धमकी देना, के सम्बन्ध में थाना खेजुरी पर प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री देवनारायण पाण्डेय