उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया :---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/AT ACT / अपर सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा मार पीट/ SC/ST ACT के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 01.09.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप *थाना मनियर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 100/2012 धारा 353, 504, 506 भादवि व धारा 3(1) (x) पाक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त शौकत अली खां पुत्र नजीर खां निवासी सरवार थाना मनियर बलिया* को मा0 न्यायालय द्वारा-धारा 353 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/-(तीन हजार रु0 मात्र) के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
धारा 504 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/-(दो हजार रु0 मात्र) के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
धारा 3(1) (x) पाक्सो एक्ट* में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/-(पंद्रह हजार रु0 मात्र) के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-अभियुक्तग द्वारा डॉ0 व्यास कुमार प्रभारी चिकित्साधिकारी PHC मनियर के साथ अभद्रता व गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मनियर में मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री विनोद भारद्वाज