उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:--पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा- 420, 120 बी, 504, 506, भा0द0वि0 के मामले में 03 नफर अभियुक्तगण प्रत्येक को 04 वर्ष 03 माह का कठोर कारावास व 50,000/-50,000/- (पचास-पचास हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक 23.09.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-129/2020 की धारा- 419, 420, 406, 506, 467, 472,120 भा0द0वि0 में 03 नफर अभियुक्तगण 1. विनय गोयल पुत्र स्व0 दशरथ 2. संतोष गोयल पुत्र स्व0 दशरथ निवासीगण- कोटिया कुरेम थाना रसड़ा 3. नरसिंह राम पुत्र बिरन राम नि0- लहसनी थाना नगरा, जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद बलिया द्वारा-धारा 420 भा0द0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 04 वर्ष 03 माह-04 वर्ष 03 माह का कठोर कारावास व 40,000/-40,000/- (चालीस-चालीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
धारा 120 बी भा0द0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/-10000 (दस-दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
धारा 504 भा0द0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 06-06 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
धारा 506 भा0द0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 01 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया । प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी को नौकरी का झांसा देकर 18 लाख रुपये धोखे से ले लेना व मागने पर गाली गुप्ता देना व जान से मारने की धमकी देना, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
अभियोजन अधिकारी- श्री पी.एन.स्वामी

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