Type Here to Get Search Results !

custum trend menu

Stories

    01 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 10 दिन का साधारण कारावास व 1,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: अमीत कुमार गुप्ता 


    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधि. के मामले में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कार्ट सं0- 01 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 10 दिन का साधारण कारावास व 1,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

    दिनांक 23.01.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना नरही पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 1480/2015  धारा- 60 आबकारी अधि0 व धारा 272,273 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त गिरजा शंकर जायसवाल पुत्र स्व0 रामलखन जायसवाल निवासी भरौली थाना नरही जनपद बलिया को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट न0- 01 बलिया द्वारा- धारा 60(1) आब. अधि. में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 10 दिन का साधारण कारावास एवं 1000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
     
    अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री राम नरेश यादव


    Bottom Post Ad

    Trending News