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    01 नफर अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: अमीता कुमार गुप्ता 

    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-3, बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

    दिनांक 23.01.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना बांसडीहरोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 175/2008  धारा-2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में *आरोपित 01 नफर अभियुक्त 1. संजीत सिंह पुत्र स्व0 तेजन सिंह निवासी छाता थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-3, बलिया द्वारा- धारा 2/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास एवं 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
     
    अभियोजन अधिकारी- विशेष लोक अभियोजक- श्री अजय कुमार तिवारी


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