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    अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश बलिया 
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:---उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-3,  नीलम ढाका की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए  अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
     थाना रसड़ा पर  मु0अ0सं0- 221/2002  धारा-2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त 1. श्यामनरायन सिंह पुत्र दरोगा सिंह निवासी ग्राम पुनापार थाना घोसी जनपद मऊ पर दर्ज था जिसका विचारण  न्यायालय विशेष न्यायधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-3, बलिया द्वारा किया जा रहा था जिसमें अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन परशिलन करने के पश्चात न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से अजय तिवारी विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट व बचाव पक्ष  के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने धारा 2/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास एवं 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

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