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    01 नफर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 50,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    हल्दी बलिया उत्तरप्रदेश:----पूलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 50,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक- 27.01.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना हल्दी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 64/2006  धारा-302 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित *01 नफर अभियुक्त विनय सिंह  (विनय प्रताप सिंह) पुत्र लल्लन सिंह निवासी पोखरा थाना हल्दी  जनपद बलिया को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा- धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 50,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

    अभियोजन अधिकारी- DGC श्री संजीव कुमार सिंह

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