उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 379,411 IPC के मामले में मा0 अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी कोर्ट सं-03 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 4000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 28.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना कोतनवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 389/2021 धारा-379,411,413 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त मुकेश कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 सन्तन कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम कंचनपुर, थाना रेवती, जनपद बलिया को मा0 अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी कोर्ट सं-03 बलिया द्वारा- धारा 379 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।
धारा 411 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।

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