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    01 नफर अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि से व 100/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 379, 411 IPC के मामले में मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  प्रथम बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि से व 100/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक- 21.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना जीआरपी बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 08/2024  धारा-379, 411 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त  इसराइजल उर्फ रिंकू पुत्र मुख्तार उर्फ जिऊ  निवासी  ग्राम राजेन्द्रनगर  थाना कोतवाली जनपद बलिया को मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बलिया द्वारा-  धारा 379, 411  भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 100/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा ।


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