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    01 नफर अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास व 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: अमीत कुमार गुप्ता 


    सिकंदरपुर बलिया:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 379,411 IPC के मामले में मा0 ग्राम न्यायालय सिकन्दरपुर बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास व 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक- 12.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना पकड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 17/2000  धारा-379,411 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित *01 नफर अभियुक्त  मन्टू पुत्र शिवमुनि  निवासी  ग्राम रतसड़ थाना गड़वार जनपद बलिया* को मा0 ग्राम न्यायालय सिकन्दरपुर बलिया द्वारा- 

    धारा 379  भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास व 250/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
    धारा 411 भादवि* में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास व 250/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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