उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म व हत्या के मामले में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/FTC-1 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 12.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना उभांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 05/2022 धारा-302, 376 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित *01 नफर अभियुक्त 1. अंचल राजभर पुत्र सूरज राजभर निवासी रामपुर कानूनगोयान थाना उभांव जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/FTC-1 बलिया द्वारा- धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
धारा 376 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री विजय शंकर पाण्डेय

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