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    03 नफर अभियुक्तगण को क्रमशः न्यायालय उठने तक की सजा व 1750/- रू0, 1750/- रू0 व 750/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश बलिया 
    इनपुट: हिमांशु शेखर 

    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान *“OPERATION CONVICTION”* के अन्तर्गत *पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह* के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 323, 504 IPC के मामले में मा0 ग्राम न्यायालय सिकन्दरपुर बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए *03 नफर अभियुक्तगण को क्रमशः न्यायालय उठने तक की सजा व 1750/- रू0, 1750/- रू0 व 750/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

    दिनांक- 11.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना सिकन्दरपुर पर पंजीकृत एन.सी.आर.- 82/2007  धारा-342,323 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित *03 नफर अभियुक्तगण 1. हरेन्द्र यादव पुत्र सारानन्द यादव  2. राजेन्द्र यादव पुत्र सारानन्द यादव 3. पूनम यादव पुत्नी हरेन्द्र यादव निवासीगण ग्राम डूहा थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया* को मा0 ग्राम न्यायालय सिकन्दरपुर बलिया द्वारा- धारा 504 भादवि* में दोषसिद्ध पाते हुये *अभियुक्त हरेन्द्र यादव को न्यायालय उठने तक की सजा* व *1250/- रू0 के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 05 दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा ।
    *धारा 323 भादवि* में दोषसिद्ध पाते हुये *अभियुक्त हरेन्द्र यादव को 500/- रू0 के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा ।

    धारा 504 भादवि* में दोषसिद्ध पाते हुये *अभियुक्त राजेन्द्र यादव को न्यायालय उठने तक की सजा व 1250/- रू0 के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 05 दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा ।
    *धारा 323 भादवि* में दोषसिद्ध पाते हुये *अभियुक्त राजेन्द्र यादव को 500/- रू0 के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा ।

    धारा 504 भादवि* में दोषसिद्ध पाते हुये *अभियुक्त पूनम यादव को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रू0 के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा।
    *धारा 323 भादवि* में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त पूनम यादव को 250/- रू0 के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा।


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