उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए 03 नफर अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास व 15000-15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 25.03.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 20/2020 धारा- 302/34, 307/34, 452 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 03 नफर अभियुक्तगण 1. संदीप वर्मा 2. बब्लू वर्मा 3.पिण्टु उर्फ रिक्सेना समस्त पुत्रगण सत्यनारायण वर्मा निवासीगण ग्राम श्रीनगर थाना रेवती जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा-
धारा 302/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 7000-7000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक को 09 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
धारा 307/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण प्रत्येक को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000-3000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
धारा 452 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण प्रत्येक को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000-5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
अभियुक्तगण द्वारा दौरान विवेचना व विचारण जेल में बितायी गयी अवधि अधिरोपित कारावास की सजा में समायोजित की जायेगी एवं सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन अधिकारी- DGC श्री संजीव कुमार सिंह

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