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    01 नफर अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व रू 5000/- (पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

    उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
    इनपुट: अमीत कुमार गुप्ता 



    बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 बलिया  द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व   रू 5000/- (पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


    दिनांक- 03.04.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 642/2014  धारा-2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम  से सम्बन्धित प्रकरण में *आरोपित 01 नफर अभियुक्त संत चौबे उर्फ अविनाश चौबे पुत्र परमानन्द चौबे निवासी बघौच बाबूबेल थाना हल्दी बलिया* को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 बलिया द्वारा- धारा-2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 5000/-(पांच हजार रु0 मात्र) के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


    अभियोजन अधिकारी- विशेष लोक अभियोजक- श्री अजय कुमार तिवारी


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