उत्तर प्रदेश जनपद बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
बलिया उत्तरप्रदेश:---पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 452, 323/149, 147 भादवि व 3(1)X एस0सी0एस0टी0 के मामले में मा0 विशेष न्यायधीश (एस0 सी0 एस0 टी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 05 नफर अभियुक्तगण प्रत्येक को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को रू 1000/-1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक- 02.04.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना भीमपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 40-C/2006 धारा 452, 323/149, 147 भादवि व 3(1)X एस0सी0एस0टी0 से सम्बन्धित प्रकरण में *आरोपित 05 नफर अभियुक्तगण 1- शिवशंकर पुत्र संगम राजभर 2- सदाबृक्ष राजभर पुत्र कखी राजभर 3- अमित कुमार राजभर पुत्र सदाबृक्ष राजभर 4- श्री साहेब पुत्र रामबढाई 5- राणा प्रताप राजभर पुत्र संगम राजभर समस्त निवासीगण गोविन्दपुर थाना भीमपुरा जनपद-बलिया* को मा0 विशेष न्यायधीश (एस0 सी0 एस0 टी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा- धारा 452 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण प्रत्येक को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व रू 1000-1000/- के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 323/149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 06 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।
धारा 147 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 01 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।
अभियोजन अधिकारी-ADGC- श्री अशोक कुमार ओझा

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